पंजाब विधानसभा 2022 चुनाव लड़ने वाले 6 उम्मीदवार अयोग्य घोषित - सिबिन सी

चंडीगढ़, 5 अगस्त- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने वाले 6 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन उम्मीदवारों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके चलते इन उम्मीदवारों को अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।