सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सोमनाथ भारती की याचिका की खारिज 

नई दिल्ली, 12 नवंबर- सुप्रीम कोर्ट ने 'आप' नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर केस को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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