24 जनवरी को नहीं होगा चंडीगढ़ मेयर का चुनाव 

चंडीगढ़, 24 जनवरी - पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव 24 जनवरी को नहीं होगा। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी की अधिसूचना रद्द कर दी है। उन्होंने कहा कि मेयर का कार्यकाल 29 जनवरी तक रहेगा और उसके बाद चुनाव होंगे। हाईकोर्ट ने प्रशासन को चुनाव के संबंध में नई अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि 'आप' और कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया और चुनाव तिथि को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसके साथ ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी स्थगित कर दिया गया है।

#24 जनवरी को नहीं होगा चंडीगढ़ मेयर का चुनाव