फरीदकोट कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को किया बरी 

फरीदकोट, 29 जनवरी - आज फरीदकोट की अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बरी कर दिया है। अदालत ने उन्हें 50 लाख रुपए की जबरन वसूली के मामले में बरी किया है। कोटकपूरा में एक व्यापारी को फिरौती की धमकी दी गई थी। इस संबंध में 2021 में बिश्नोई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोटकपूरा सिटी में 2021 में दर्ज फिरौती के एक मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को बरी करने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार कोटकपूरा के एक व्यापारी को फोन कर खुद को गोल्डी बराड़ बता रहे एक व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी तथा मांग पूरी न होने पर व्यापारी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अगस्त 2018 में कोटकपूरा शहर में मामला दर्ज किया गया था और जब लॉरेंस बिश्नोई को एक मामले के सिलसिले में पंजाब लाया गया तो फरीदकोट पुलिस ने लॉरेंस को उक्त जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उसे फरीदकोट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी पेशी हुई। बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होती रही। इस संबंध में लॉरेंस के वकील अमित मित्तल ने बताया कि शिकायतकर्ता पक्ष ने अदालत में अपना पक्ष रखा, लेकिन अदालत ने हमारे प्रतिवादों से सहमत होते हुए लॉरेंस को इस मामले में बरी करने का आदेश दिया है।

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