भाखड़ा डैम से अतिरिक्त पानी छोड़ने के आदेश पर पंजाब सरकार  पुनर्विचार याचिका  पर सुनवाई


नई दिल्ली,14 मई - हाई कोर्ट ने  सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा  है। मामले में मुख्य याचिका के साथ 20 मई को होगी सुनवाई।   याचिका में  6 मई 2025 को पारित उस आदेश को रद्द करने अथवा उसमें संशोधन की मांग   की गई है, जो केंद्र सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में 2 मई को हुई बैठक के निर्णयों के अनुपालन में जारी हुआ था।पंजाब सरकार का कहना है कि इस आदेश को बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया। याचिका में कहा गया है कि यदि किसी नीति निर्णय या किसी राज्य के अधिकारों पर असर डालने वाला मुद्दा हो, तो उसे बीबीएमबी नियम 1974 के नियम 7 के तहत केंद्र सरकार को भेजना होता है। पंजाब का कहना है कि यह मामला पहले ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका था और वहां से कोई निर्णय नहीं आया था। इसके बावजूद बीबीएमबी ने 30 अप्रैल को बैठक बुलाकर एकतरफा तरीके से हरियाणा को पानी देने का फैसला कर लिया।

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