सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के मामले में 7 नवंबर को सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, 3 नवंबर- सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई की। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इस अवसर पर उपस्थित थे। अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर 7 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजानिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने पाया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अदालत में मौजूद थे। हालाँकि, मुख्य सचिव की जगह केरल के प्रधान सचिव उपस्थित हुए। इसके बाद पीठ ने आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से पूछा कि पिछली सुनवाई की तारीख पर अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दाखिल किया गया।

अदालत ने पशु कल्याण बोर्ड को भी इस मामले में पक्षकार बनाने को कहा। इस बीच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिकांश राज्यों ने अपने अनुपालन हलफनामे जमा कर दिए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 7 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा और आदेश दिया कि उस तारीख पर मुख्य सचिवों की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उसके आदेश के पालन में कोई चूक होती है, तो वह मुख्य सचिवों को दोबारा पेश होने के लिए समन भेज सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा कि वह सरकारी भवनों के परिसरों में कुत्तों को खाना खिलाने के संबंध में नियम बनाने के लिए निर्देश जारी करेगा।
 

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