अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका, कहा- टैरिफ गैरकानूनी
वॉशिंगटन, डी.सी., 20 फरवरी - अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक एजेंडे के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मिली बड़ी हार माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप की ओर से आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत एकतरफा रूप से लगाए गए टैरिफ पर केंद्रित है, जिसमें लगभग हर दूसरे देश पर लगाए गए व्यापक पारस्परिक टैरिफ भी शामिल हैं।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ को खत्म कर दिया है। बहुमत ने पाया कि संविधान बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस को कर लगाने का अधिकार देता है, जिसमें टैरिफ भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा, 'संविधान निर्माताओं ने कर लगाने की शक्ति का कोई भी हिस्सा कार्यपालिका शाखा को नहीं सौंपा है।'
वहीं न्यायाधीश कैवनॉघ ने असहमति जताते हुए लिखा 'यहां जिन टैरिफ पर सवाल उठ रहे हैं, वे समझदारी भरी नीति हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन लिखित रूप से, इतिहास में और पूर्व उदाहरणों के आधार पर, वे स्पष्ट रूप से वैध हैं।

