ASI द्वारा महिला से मारपीट मामले में जालंधर पुलिस को नोटिस
जालंधर, 20 मार्च- जालंधर के भार्गव कैंप इलाके में एक महिला और पुलिस के बीच हुई कहासुनी को गंभीरता से लेते हुए, पंजाब स्टेट महिला आयोग ने जालंधर के पुलिस कमिश्नर को एक *सॉवरेन* नोटिस जारी किया है। मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए, आयोग ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। महिला आयोग ने सोशल मीडिया पर महिला के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी दिखाने वाली रिपोर्ट और वीडियो देखने के बाद घटना का संज्ञान लिया है।
पंजाब स्टेट महिला आयोग एक्ट, 2001 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, आयोग ने पुलिस प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, आयोग ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को 24 मार्च, 2026 को सुबह 11:00 बजे मामले से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स और तथ्यों के साथ उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया है।

