BBMB मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका की खारिज

चंडीगढ़, 22 अप्रैल (प्रो. अवतार सिंह) - पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) से जुड़े विवादित पानी विवाद मामले में पंजाब सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। यह अर्जी BBMB के पिछले साल हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी देने के ऑर्डर को चुनौती देते हुए फाइल की गई थी।

पंजाब सरकार का मुख्य आरोप यह था कि BBMB ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह फैसला लिया है। राज्य ने कहा कि हरियाणा को उसकी सहमति के बिना अतिरिक्त पानी देना न केवल तय समझौतों के खिलाफ है, बल्कि उसकी आपत्तियों को भी नजरअंदाज किया गया है। पंजाब ने कोर्ट को बताया कि टेक्निकल कमेटी की मीटिंग में "द्विपक्षीय सहमति" की शर्त शामिल थी, जिसे बाद में हटा दिया गया और एकतरफा फैसला लागू कर दिया गया।

हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले पर डिटेल में सुनवाई के बाद पहले ही फैसला हो चुका है। उस फैसले में कहा गया था कि अगर किसी राज्य को BBMB के फैसले पर आपत्ति है तो वह नियमों के तहत केंद्र सरकार के समक्ष अपनी शिकायत रख सकता है।

 
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