हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को होगा

चंडीगढ़, 22 अप्रैल (राम सिंह बराड़)- हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को होगा। यह निर्णय हरियाणा मंत्रिमंडल की आज गुरुग्राम में हुई बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। 

उन्होंने कहा कि मीटिंग में कैबिनेट ने हरियाणा के कॉमन कैडर ग्रुप D कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए ज़रूरी नियम बनाने पर भी सहमति जताई है। कॉमन कैडर ग्रुप D के कर्मचारी जिन्होंने 5 साल से ज़्यादा की सर्विस पूरी कर ली है और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज़ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस बिल 2026 के ड्राफ्ट को मंज़ूरी दे दी गई है।

ड्राफ्ट बिल में क्लर्क पदों के लिए ग्रुप D प्रमोशन कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रोविज़न है। नियमों में 5% एक्स-ग्रेशिया पद की ज़रूरी शर्त को भी शामिल किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में जो हुआ, उससे देश के सामने विपक्षी पार्टियों का असली चेहरा सामने आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का असली कैरेक्टर महिला विरोधी है। यह दिन देश के इतिहास का एक काला दिन था।

विपक्षी पार्टियां महिलाओं को सिर्फ़ वोट बैंक समझती हैं, लेकिन फ़ैसले लेने में उनकी हिस्सेदारी से इनकार करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ़ कहा है कि महिलाओं की हिस्सेदारी कोई रहम नहीं, बल्कि उनका हक़ है।

विपक्ष ने डिलिमिटेशन के नाम पर झूठ और कन्फ़्यूज़न फैलाया, यह दावा करते हुए कि इससे कुछ राज्यों को नुकसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री ने तथ्यों के साथ साफ़ कर दिया है कि किसी भी राज्य को कम रिप्रेज़ेंटेशन नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में महिलाएं अपनी वोटिंग पावर का इस्तेमाल करके महिला विरोधी पार्टियों को करारा जवाब देंगी।

 
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