पंजाब कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फ़ैसले

चंडीगढ़, 11 अप्रैल - पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटनाओं को रोकने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पंजाब कैबिनेट ने नए बिल के ड्राफ़्ट को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत बेअदबी के मामलों में दोषियों को कम से कम 10 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा उम्रकैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोषियों पर 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फ़ाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए साफ़ किया कि यह नया बिल पिछले बिलों से कोई छेड़छाड़ नहीं है, बल्कि सिख धर्म के मुख्य धर्मग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय की भावनाओं की रक्षा करने और राज्य में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह कदम बहुत ज़रूरी है।

 
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