मालेगांव बम ब्लास्ट केस : चार आरोपी बरी 


मुंबई, 23 अप्रैल - बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एक अहम फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने जांच पर गंभीर कमेंट किए और कहा कि मामला ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सच तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों के अलग-अलग बयानों ने पूरे मामले को उलझा दिया है। राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवरिया और लोकेश शर्मा को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि उन पर केस चलाने के लिए काफी सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने सितंबर 2025 में स्पेशल कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट आरोप तय करते समय मौजूद सबूतों और विरोधाभासों पर ठीक से विचार करने में नाकाम रही।

यह मामला 8 सितंबर, 2006 का है, जब मालेगांव शहर में चार बम ब्लास्ट हुए थे। इनमें से तीन ब्लास्ट शुक्रवार की नमाज के तुरंत बाद हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान कॉम्प्लेक्स में हुए थे, जबकि चौथा ब्लास्ट मुशावरत चौक पर हुआ था। इन धमाकों में 31 लोग मारे गए और 312 घायल हो गए।

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