सुप्रीम कोर्ट द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ दिशा-निर्देश और सुरक्षा उपायों की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज 

नई दिल्ली, 29 अप्रैल - सुप्रीम कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ दिशा-निर्देश और सुरक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण के अपराध से निपटने के लिए कानून में कोई खामी नहीं है और मौजूदा आपराधिक कानून पहले से ही दुश्मनी भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने के अपराधों को कवर करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह केंद्र इस बात पर विचार करने के लिए खुला है कि क्या सामाजिक बदलावों के मद्देनज़र उचित संशोधन लाने के लिए कोई बदलाव आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नफरत फैलाने वाले भाषण और अफवाह फैलाने से जुड़े मुद्दे सीधे तौर पर समुदाय और संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं।

 
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