हाई कोर्ट का नगर निगम चुनाव में दखल देने से इनकार
चंडीगढ़, 22 मई (प्रोफेसर अवतार सिंह)- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में चल रहे नगर निगम चुनावों में दखल देने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव का शेड्यूल 13 मई को ही जारी हो चुका था और चुनाव का प्रोसेस अब काफी आगे बढ़ चुका है। इसलिए, इस स्टेज पर EVM के बारे में कोई भी ऑर्डर पास करना या जारी करना सही नहीं होगा।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव का प्रोसेस अब अपने आखिरी स्टेज में पहुंच गया है। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 19 मई निकल चुकी है और सिर्फ वोटिंग का प्रोसेस बाकी है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के मुताबिक, जब चुनाव का प्रोसेस आगे बढ़ जाए तो कोर्ट को दखल देने से बचना चाहिए।
बेंच ने कहा कि पिटीशनर कोर्ट के सामने “बहुत देर से” आए थे। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर कोई भी दखल चुनाव प्रोसेस पर असर डाल सकता है और इसलिए, ज्यूडिशियल स्टे ज़रूरी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, "अब चुनाव की तारीख काफी आगे निकल चुकी है, और इस समय कोई भी ऑर्डर पास करना या जारी करना सही नहीं होगा। चुनाव का शेड्यूल 13 मई को जारी किया गया था। नगर निगम चुनाव का प्रोसेस पहले ही काफी आगे बढ़ चुका है। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख भी निकल चुकी है, और अब सिर्फ वोटिंग बाकी है।"
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग फैसलों ने यह नियम बनाया है कि चुनाव प्रोसेस शुरू होने के बाद कोर्ट को उसमें दखल नहीं देना चाहिए, खासकर तब जब दूसरे कानूनी उपाय मौजूद हों। इसी आधार पर कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दीं।

