LPU हिंसा मामला: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी; अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को
चंडीगढ़:, 30 सितंबर - पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हुई हिंसा, आगजनी और तोड़-फोड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आज पंजाब सरकार को चल रही जांच के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर तय की है।
यह सुनवाई यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की तरफ से फाइल की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर हुई, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से पूरी घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। पिटीशनर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गौरव चोपड़ा और एडवोकेट अर्जुन श्योराण ने दलील दी कि कैंपस में हिंसा के दौरान दंगे, आगजनी और बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए, न्यायिक दखल और एक सेंट्रल एजेंसी से जांच की जरूरत है।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते, यूनिवर्सिटी कैंपस में एक स्टूडेंट के कथित रेप की अफवाह फैलने के बाद स्टूडेंट्स गुस्से में थे। इसके बाद 26 और 27 सितंबर को कैंपस के अंदर यूनी मॉल में तोड़फोड़, दुकानों में लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुईं। विरोध प्रदर्शनों के कारण दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे भी लगभग 18 घंटे तक जाम रहा। हालांकि, पुलिस ने शुरुआती जांच में कथित अपराध की पुष्टि से इनकार किया है और एक SIT बनाई है।

