आरबीआई के कड़े नियम, हर सप्ताह देनी होगी डिफाल्टराें की जानकारी


नई दिल्ली, 13 फरवरी (एजेंसी): भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैड लोन अथवा एनपीए से निपटने के लिए नियम  कड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही उसने कई लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम्स को भी निरस्त कर दिया है।
केंद्रीय बैंक ने बड़े एनपीए निपटाने के लिए समय सीमा तय कर दी है। इसके तहत बैंकों को डिफॉल्ट हो चुके लोन की जानकारी आरबीआई को हर सप्ताह देनी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग (सीडीआर) एस4ए स्ट्रैटजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग समेत अन्य कई स्कीम्स को निरस्त कर दिया है। इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड के लागू होने के बाद इन स्कीम्स का कोई महत्व नहीं रह गया है। इसके अलावा इन स्कीम्स को खत्म करना इसलिए भी अनिवार्य हो गया था, क्योंकि इनका दुरुपयोग शुरू हो गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वह चुनिंदा डिफॉल्टर्स का डाटा हर सप्ताह केंद्रीय बैंक के साथ साझा करे, बैंकों को निर्देश दिया गया है कि इस डाटा को हर शुक्रवार को आरबीआई के साथ साझा किया जाए।