तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सरकारी बंगला खाली करने का आदेश

पटना, 06 अक्तूबर - पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लाळू प्रसाद यादव के बेटे और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को सरकारी आवास खाली करने के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये गए आदेश को पटना हाईकोर्ट ने सही ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को सही माना है जिसमें यह कहा गया था कि तेजस्वी यादव को 5 देशरत्न मार्ग आवास उप-मुख्यमंत्री की हैसियत से आवंटित किया गया था।