हाईकोर्ट द्वारा फार्मासिस्टों को नौकरी में एक्सटैंशन का आदेश

चंडीगढ़, 24 अक्तूबर (सुरजीत सिंह सत्ती): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने छह फार्मासिस्टों को नौकरी में एक्सटैंशन न देने का आदेश रद्द करते सरकार को डांट लगाई है कि पद खाली पड़े हैं व एक्सटैंशन न देने पीछे कैडर कम होना कारण बताया जा रहा है।   हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि सेवानिवृत्ति या किसी और कारण करके कोई पद खाली होता है तो इसको उस सूरत में कम कैडर माना जा सकता है, जब यह पद समाप्त कर दिया गया हो, परन्तु स्वास्थ्य विभाग में पद खाली  पड़े हैं व न ही पद समाप्त किये गए हैं परन्तु फिर भी फार्मासिस्टों को यह कह कर एक्सटैंशन नहीं दी जा रही है कि फार्मासिस्टों का (डिमनिशिंग कैडर) कैडर कम रह गया है। दरअसल छह फार्मासिस्टों ने याचिका दाखिल करके हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी।हाईकोर्ट ने माना है कि डिमनिशिंग कैडर घोषित के बाद पद बढ़ाए गए व कई पद खाली भी पड़े हैं। कहा कि दूसरी ओर सरकार ने इन पदों को समाप्त नहीं किया, लिहाज़ा एक्सटैंशन की मनाही गलत है।