विजीलैंस द्वारा चालान पेश न करने पर कोलियांवाली को मिली ज़मानत

एस.ए.एस. नगर, 16 फरवरी (अ.स.): विजीलैंस द्वारा सीनियर अकाली नेता दयाल सिंह कोलियांवाली के खिलाफ दर्ज मामले की आज हुई सुनवाई दौरान एडीशनल सैशन जज मोनिका गोयल ने उनको ज़मानत दे दी है। प्राप्त जानकारी अनुसार विजीलैंस द्वारा कोलियांवाली के खिलाफ दर्ज मामले संबंधी चालान पेश न किए जाने के कारण अदालत द्वारा कोलियांवाली को ज़मानत दी गई  है। वर्णनीय है कि विजीलैंस द्वारा दयाल सिंह कोलियांवाली के खिलाफ अंतर्गत सेवाएं बोर्ड के सदस्य और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन होते आमदनी के अवगत स्रोतों से अधिक जायदाद बनाने के दोष में मामला दर्ज किया गया था। विजीलैंस के अनुसार वर्ष 2009 से वर्ष 2014 के समय दौरान दयाल सिंह कोलियांवाली द्वारा उक्त पदों पर रहते हुए जायदाद बनाने संबंधी उनके द्वारा जांच की गई और उस द्वारा इस समय दौरान अपने स्रोतों से प्राप्त कुल आय से अधिक 1.71 करोड़ रुपये का अधिक खर्च किया गया जो कि असल आय से लगभग 71 प्रतिशत अधिक बनता है। इसके अलावा जांच दौरान यह भी दावा किया गया था कि उक्त नेता द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया गया और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कर्मचारियों की बदलियां/तैनातियां करवा कर भारी राशि हासिल कीं और गैर-कानूनी तत्वों की मदद द्वारा पैसे भी इकट्ठे किए थे।