कश्मीरियों के उत्पीड़न पर रोक के लिए केंद्र व राज्यों को निर्देश

नई दिल्ली, 22 फरवरी (वार्ता, उपमा डागा पारथ): उच्चतम न्यायालय ने पुलवामा आतंकवादी हमले के परिप्रेक्ष्य में कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं और सामाजिक बहिष्कार पर रोक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार सहित दिल्ली और 10 राज्यों को शुक्रवार को निर्देश दिये। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने वकील तारिक अदीब की याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायालय ने महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों तथा दिल्ली के पुलिस आयुक्त को कश्मीरी छात्रों एवं आम नागरिकों के साथ उत्पीड़न, धमकी और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं रोकने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं से निपटने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न और हमलों के मामलों की भी निगरानी करेंगे।