जनरल सुहाग की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली, 1 मार्च (वार्ता) : उच्चतम न्यायालय ने जनरल (अब सेवानिवृत्त) दलबीर सिंह सुहाग की सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने ले. जनरल (तत्कालीन) सुहाग की नियुक्ति के खिलाफ ले. जनरल (सेवानिवृत्त) रवि दस्ताने की याचिका निरस्त कर दी। ले. जनरल दस्ताने ने सुहाग की सैन्य कमांडर के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का दावा था कि  सुहाग को सैन्य कमांडर बनाए जाने के कारण ही वह बाद में थल सेना अध्यक्ष के पद तक पहुंचे।