कमर्शियल लाइसेंस के बगैर ट्रालियां नहीं उठा पाएंगी एजेंसियों का अनाज 

चंडीगढ़, 8 मार्च - (सुरजीत सिंह सत्ती) - पंजाब में अब ट्रैक्टर ट्रालियां कमर्शियल लाइसेंस के बगैर पनसप जैसी अन्न भंडार एजेंसियों का ढुलाई का काम नहीं कर सकेंगी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को हिदायत दी है कि कमर्शियल लाइसेंस के बगैर ट्रालियों को ढुलाई का काम न दिया जाये। दरअसल ऑल  पंजाब ट्रक यूनियन ने याचिका दाख़िल करके कहा था कि एजेंसियों द्वारा ट्रालियों को काम देने से  कमर्शियल टैक्स भरने वाले ट्रक ऑपरेटरों को तो नुक्सान होता ही है, बल्कि सरकार को भी ट्रैक्टरों ट्रालियों के बाद कमर्शियल टैक्स की आमदन नहीं मिल रही है। याचिका में बताया था कि एजेंसियां 90 फीसदी काम ट्रैक्टर ट्रालियों को देते हैं जबकि किसी भी ट्रैक्टर पर कमर्शियल नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। इसके मद्देनज़र हाईकोर्ट ने कमर्शियल टैक्स से बगैर चलते ट्रैक्टर ट्रालियों को ढुलाई का काम न देने की हिदायत दी है।