न्यायिक भर्ती : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
नई दिल्ली, 23 सितंबर (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें सिविल जज के पद के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य कर दी गई थी।
न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनी खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को स्वीकार कर लिया।
उच्च न्यायालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने तर्क दिया कि पुनर्परीक्षा "असंवैधानिक, अव्यावहारिक" है और इससे मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें तीन साल की वकालत की अनिवार्य आवश्यकता के बिना सिविल जजों के पद पर भर्ती पर रोक लगा दी गई थी।