केंद्र ने 100 mg से ज़्यादा निमेसुलाइड के ओरल फ़ॉर्मूलेशन पर लगाईं पाबंदी 

नई दिल्ली, 31 दिसंबर - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत रिलीज़ होने वाले 100 mg से ज़्यादा निमेसुलाइड के ओरल फ़ॉर्मूलेशन पर बैन लगा दिया है। 100 mg से कम स्ट्रेंथ या रिलीज़ के दूसरे फ़ॉर्मूलेशन (जैसे सस्टेन्ड रिलीज़, एक्सटेंडेड रिलीज़) में 100 mg से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले इस बैन के दायरे में नहीं आएंगे। टॉपिकल जेल/क्रीम या सपोसिटरी जैसे नॉन-ओरल फ़ॉर्मूलेशन पर भी बैन नहीं है। निमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा है जिसका इस्तेमाल इसके एनाल्जेसिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी और बुखार कम करने वाले असर के लिए किया जाता है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जो मुख्य रूप से शॉर्ट-टर्म, सेकंड-लाइन ट्रीटमेंट (जब दूसरी दवाएं फेल हो जाती हैं) के लिए होती है, क्योंकि इससे लिवर में टॉक्सिसिटी होने का डर रहता है।

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