पानी का दुरुपयोग करने पर होगा जुर्माना

लहरागागा, 28 जून (प्रवीन खोखर): पंजाब सरकार द्वारा पानी के दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त फैसला लिया है और इसकी उलंघना करने वाले को पहली बार 1 हज़ार रूपए, दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2 हज़ार और तीसरी बार उल्लंघन करने पर पानी का कनैक्शन काटने और 5 हज़ार रुपए जुर्माना वसूल करके फिर लगाने का फैंसला किया है। अधीन सचिव स्थानीय निकाय विभाग द्वारा समूह नगर नियमों के मेयर, नगर नियमों के कमिशनर, नगर कौंसिलों, नगर पंचायतों और नगर सुधार ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारियों को पीने वाले पानी का दुरपयोग होने पर रोकने संबंधी लिखती पत्र भेजे है। पत्र अनुसार देश के कई राज्यों में सूखे के हालात पैदा होने के कारण पीने का उपलब्ध न होने के कारण हाहाकार मची है है और लोगों को दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ रहा है जबकि पंजाब  में कुझ लोगों द्वारा पाईपाें से गाडीयां, घरों के आंगन में पानी देकर दुरपयोग किया जा रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पानी की किल्लत को देखते हुए हर नागरिक का फर्ज बनता है कि पीने वाले पानी की संयम से उपयोग किया जाए ताकि पीने वाले पानी की उपल्ब्ता के बारे में कोई परेशानी न आए और भविष्य में पीने वाले पानी की किल्लत का साहमना न करना पड़े।