कर्नाटक संकट: चीफ जस्टिस ने स्पीकर की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल

नई दिल्ली 16 जुलाई -कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर का पक्ष रख रहे हैं। सिंघवी के कहा कि अयोग्य का मामला इस्तीफा देने से पहले का ही है। चीफ जस्टिस ने इस पर पूछा कि अगर कोई व्यक्ति आमने-सामने इस्तीफा नहीं देता है तो क्या होता है। इस पर सिंघवी ने पूछा कि क्या स्पीकर ने अदालत आने से पहले कुछ नहीं किया, उन्हें नोटिस जारी करना चाहिए था। चिफ जस्टिस ने पूछा कि जब विधायकों ने इस्तीफा दिया तो स्पीकर ने क्यों कुछ नहीं किया, क्यों वे लगातार कहते रहे कि वे तुरंत फैसला नहीं कर सकते हैं।