पंजाब-हरियाणा बताएं पुलिस एक्ट को कभी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी ?

चंडीगढ़, 13 जनवरी (सुरजीत सिंह सत्ती): पंजाब में प्रदेश पुलिस शिकायत अथारिटी का चेयरमैन सेवानिवृत्त जजों में से लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के बावजूद पंजाब पुलिस एक्ट में से चेयरमैन के लिए जजों के  नाम पर विचार करने का प्रस्ताव खत्म कर केवल ब्यूरोक्रैटस के नामों पर विचार करने की योजना बनाने के विरोध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा से जानकारी मांगी है कि क्या कभी पंजाब या हरियाणा के पुलिस एक्ट को कभी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी? वास्तव में पंजाब के सरकारी वकील ने कहा कि उक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारा जा चुका है और उस दौरान समूचे राज्यों के पुलिस एक्टों पर विचार किया जा चुका है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता एच.सी. अरोड़ा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा के पुलिस एक्ट बारे विचार नहीं किया गया। इसी पर हाईकोर्ट ने उक्त जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि याचिका में आरोप लगाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के बावजूद पुलिस शिकायत अथारिटी में जजों को नज़रअंदाज़ कर अधिकारियों को प्राथमिकता दी जा रही है।