" डी.जी.पी. का आदेश " 55 वर्ष से अधिक या डाक्टरी इलाज अधीन पुलिस कर्मियों को तैनात न करें

चंडीगढ़, 19 अप्रैल (अ.स.): पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कोविड-19 ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों के लिए कई सुरक्षा व भलाई उपायों की घोषणा की और 55 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती या डाक्टरी इलाज अधीन कर्मचारियों को तैनात न करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अग्रणी कतार में तैनात पुलिस कर्मचारियों की साप्ताहिक छुट्टी का सख्ती से पालन करने के आदेश भी दिए। डीजीपी ने सभी पुलिस कमिश्नरों व एसएसपीज़ को हिदायत की कि वह अग्रणी कतार में तैनात पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी के लिए रोटेशनल प्रणाली का पालन करने, तैनाती का प्रबंध इस तरीके से किया जाए कि सभी कर्मचारियों को 10 दिनों के बाद दो दिनों का आराम दिया जा सके। उन्होंने यह भी हिदायत की है कि 55 साल से अधिक आयु के पुलिस कर्मचारियों या वह कर्मचारियों जो पहले से डाक्टरी जोखिमाें जैसे हाईपरटैंशन, दिल के रोग, दमा या जिनके जिनका इमयून सिस्टम सही तरीके से काम न करता हो, को जहां तक सम्भव हो सके किसी भी कारण अग्रणी कतार में तैनात नहीं किए जाने चाहिए।