पीएम केयर्स फंड एनडीआरफ में ट्रंसफर करने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली, 18 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड एनडीआरफ में ट्रंसफर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड एक तरह से चैरिटी फंड है।