दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश : कार में अकेले हों तो भी मास्क है जरूरी

नई दिल्ली, 07 अप्रैल - दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलोंं को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने एक आदेश में अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क जरूरी बताया है। अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क कोविड से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है।