पूर्व डीजीपी  सुमेध सिंह को हाई कोर्ट की तरफ से मिली जमानत

चंडीगढ़ , 03 अगस्त - पंजाब के पूर्व डीजीपी  सुमेध सिंह सैनी को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए कोटकपूरा गोलीकांड मामले में उनके खिलाफ दर्ज मामले में सैनी की अग्रिम जमानत दे दी है।  कोर्ट ने  इसके साथ ही सरकार को आदेश  दिए हैं कि अगर इस मामले में सरकार सैनी से कुछ भी पूछताछ करना चाहे तो इसके लिए 7 दिन पहले सैनी को नोटिस देना होगा।

जस्टिस अवनीश झिंगन ने यह आदेश सैनी द्वारा इस मामले में दर्ज एफआइआर में अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए हैं। बता दें कि सैनी को बेहबल कलां गोलीकांड मामले में अग्रिम जमानत पहले ही मिल चुकी है। अब सैनी को  कोटकपूरा में दर्ज उनके खिलाफ मामले में  अग्रिम जमानत दे दी गई है। यह केस फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। इस केस में सैनी के खिलाफ चालान भी पेश किया जा चुका है।