हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को दी अंतरिम अग्रिम जमानत 

चंडीगढ़, 12 अगस्त - (गौर) - पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को भ्रष्टाचार के एक मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। याचिकाकर्ता और राज्य की ओर से विस्तृत दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अवनीश झिंगन द्वारा आदेश पारित किए गये। मोहाली की एक अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के 2 दिन बाद सैनी ने अपने वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।