ओडिशा: बालासोर ट्रेन दुर्घटना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

भुवनेश्वर, 5 जून - बालासोर ट्रेन दुर्घटना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 के तहत कटक में सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। बालासोर जीआरपीएस के एसआई पापु कुमार नाइक की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।