370 को छेड़ा नहीं जा सकता! जज ने तपाक से खारिज कर दी कपिल सिब्‍बल की दलील


नई दिल्ली, 3 अगस्त -  सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। संविधान बेंच ने गुरुवार को सुनवाई जारी रखी। बुधवार को कोर्ट ने सवाल किया कि क्या चुनी हुई राज्य सरकार की सिफारिश से 370 निरस्त नहीं हो सकता? इस पर सिब्बल ने कहा कि चुनी हुई राज्य सरकार को भी यह अधिकार नहीं था। कोर्ट ने पूछा कि एक प्रावधान (अनुच्छेद 370) जो अस्थायी था वह 1957 में जम्मू और कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्थायी कैसे हो गया। संविधान सभा का कार्यकाल 1957 में खत्म हो गया तो अब क्या? इस पर सिब्बल ने कहा 1951 से 1957 तक जम्मू कश्मीर की संविधान सभा फैसला ले सकती थी। उस दौरान यह अनुच्छेद-370 अस्थायी था, लेकिन 1957 के बाद अनुच्छेद-370 को निरस्त नहीं किया जा सकता था।