मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे अरविंद केजरीवाल - सुप्रीम कोर्ट 

नई दिल्ली, 10 मई- सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों पर अंतरिम ज़मानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को 50,000 रुपये का मुचलका भरने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे और किसी गवाह से कोई संपर्क नहीं करेंगे। इसके साथ ही वह उपराज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।