उत्तराखंड: रेलवे की ज़मीन पर रहने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास योजना जल्द बनाई जाए - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 24 जुलाई- सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अथॉरिटी और केंद्र से कहा है कि वे उत्तराखंड के हलद्वानी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की ज़मीन पर रहने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास योजना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से रेलवे ट्रैक के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि की पहचान करने और प्रभावित परिवारों की पहचान करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से इसे चार सप्ताह के भीतर पूरा करने को कहा है और मामले की सुनवाई 11 सितंबर को तय की है।