सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की क्यूरेटिव याचिकाएं खारिज कीं 

नई दिल्ली, 19 सितंबर- सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाया की गणना में कथित त्रुटियों के सुधार की मांग करने वाली उपचारात्मक याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट ने इन याचिकाओं और संबंधित दस्तावेजों को देखा है। हमारी राय में इस न्यायालय के निर्णय में निर्धारित मानदंडों के आधार पर कोई निर्णय नहीं किया गया है, इसलिए क्यूरेटिव याचिकाएं खारिज की जाती हैं। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को केंद्र सरकार को उनका बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था, जिस पर हर साल 10 फीसदी का भुगतान करना था।