जेल में जाति के आधार पर काम बांटने का मामला: सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर- जेल में कैदियों की जाति के आधार पर काम बांटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की 3 सदस्यीय पीठ ने 10 जुलाई को इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल यह मामला एक पत्रकार सुकन्या शांता ने उठाया था। उन्होंने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की और दलील दी कि देश के करीब 17 राज्यों की जेलों में बंद कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव हो रहा है। इस पर पहली सुनवाई जनवरी 2024 में हुई थी। कोर्ट ने 17 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। छह महीने के अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने ही कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था।