मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को दी अंतरिम अग्रिम ज़मानत
चेन्नई, 28 मार्च - मद्रास उच्च न्यायालय ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम ज़मानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम ज़मानत का आदेश दिया। कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास (फरवरी 2021 से राज्य में रह रहे हैं) का हवाला देते हुए अंतर-राज्यीय ज़मानत मांगी थी।
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