आसाराम बापू को बड़ी राहत, गुजरात हाईकोर्ट से मिली 3 महीने की अंतरिम ज़मानत 

अहमदाबाद, 28 मार्च - आसाराम बापू को गुजरात हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम ज़मानत 30 जून तक बढ़ा दी है। उन्हें यह ज़मानत मेडिकल आधार पर दी गई है। 86 वर्षीय आसाराम बापू को 2013 के एक दुष्कर्म मामले में 2023 में दोषी ठहराया गया था। वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम ज़मानत दी थी। अब गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी अस्थायी ज़मानत 30 जून तक बढ़ा दी है। 

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