गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ाई

अहमदाबाद, 7 अगस्त - गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत 21 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। आसाराम बापू ने चिकित्सा आधार पर ज़मानत बढ़ाने की मांग की थी और आसाराम फिलहाल जमानत पर हैं। आसाराम की जमानत तीसरी बार बढ़ाई गई है। आसाराम ने चिकित्सा आधार पर ज़मानत बढ़ाने की मांग के लिए अस्पताल व डॉक्टर के प्रमाण पत्र पेश किए, इस पर सरकारी वकील ने प्रमाण पत्रों की पुष्टि के लिए समय मांगा। फिलहाल इस मुद्दे पर गुजरात उच्च न्यायालय में 21 अगस्त को आगे की सुनवाई होगी, इसलिए आसाराम की अंतरिम ज़मानत तब तक के लिए बढ़ा दी गई है। 

इससे पहले 3 जुलाई को हाई कोर्ट ने एक महीने की ज़मानत दी थी। उससे पहले 27 जून को हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक ज़मानत दी थी।

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