RBI ने 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को भारत में स्वतंत्र रूप से बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दी
नई दिल्ली, 21 अप्रैल - भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग स्वतंत्र बैंक खाते खोल सकेंगे और उनका संचालन कर सकेंगे। बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति, उत्पाद उपयुक्तता और ग्राहक उपयुक्तता के आधार पर नाबालिग खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा आदि जैसी अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।
#RBI ने 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को भारत में स्वतंत्र रूप से बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दी