10 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित
जालंधर, 9 मई (चंदीप भल्ला)- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालंधर श्री निरभाऊ सिंह गिल ने बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, नई दिल्ली और पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 10 मई, 2025 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के मामले 10 मई के लिए निर्धारित हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत जालंधर में उपस्थित न हों। उन्होंने कहा कि मामलों की अगली सुनवाई की तारीख ई-कोर्ट या सीआईएस प्रणाली पर अपडेट कर दी जाएगी।
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