सुनार की ह+त्या मामले में दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

यमुनानगर, 14 मई - यमुनानगर के चर्चित सुनार हत्या*कांड मामले में आज सेशन कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी। यह मामला स्टेट बनाम योगेश सूरी केस से जुड़ा है, जिसमें संजीव खन्ना की हत्या कर दी गई थी। कल माननीय न्यायालय, एडिशनल सेशन जज दानिश गुप्ता की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान किया गया।
अदालत में पेश हुए वकील ने सभी कानूनी दलीलें रखते हुए बताया कि यह सुनियोजित षड्यंत्र था। न्यायालय ने धारा 120-बी (षड्यंत्र) के तहत सभी दोषियों को 7 साल की सश्रम सजा और ₹15,000 जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत कोर्ट ने सभी दोषियों को 3 साल की सश्रम सजा और ₹5,000 का जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। धारा 302 (हत्या) के अंतर्गत सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और ₹25,000 प्रति दोषी का जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न भरने की स्थिति में 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावा धारा 364 (अपहरण) के तहत सभी दोषियों को 7 साल की सश्रम सजा और ₹5,000 जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और सभी सजाएं सश्रम यानी कठोर श्रम के साथ होंगी। यह फैसला समाज में न्याय और कानून के प्रति आस्था को और मजबूत करता है।

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