श्रीबांके बिहारी मंदिर को लेकर  सुप्रीम कोर्ट का फैसला 


 वृंदावन ,15 मई - वृंदावन के श्रीबांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण मामले में  20 नवंबर 2023  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि कॉरिडोर का निर्माण हो, लेकिन इसमें मंदिर फंड का इस्तेमाल न करें। इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
उत्तर प्रदेश सरकार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की धनराशि (फंड) का उपयोग कॉरिडोर विकास के लिए कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुमति देते हुए कहा कि वह इस धनराशि से कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास पांच एकड़ भूमि खरीद सकती है। 

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