UP: दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत


इलाहाबाद, 4 सितम्बर - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 से बाहर हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनकी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार के उस आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर बाहर किए गए अभ्यर्थियों की भर्ती की समस्त प्रक्रिया को पूरी करने का परमादेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर भी लागू होगा जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की थी लेकिन उनका मामला याचिकाकर्ताओं के समान है। हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है।

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