लाल किला ब्लास्ट: NIA कोर्ट ने कस्टडी के दौरान वकील और आरोपी जसीर बिलाल को मिलने की दी इजाज़त
नई दिल्ली, 22 नवंबर - दिल्ली में लाल किले के बाहर ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। जसीर बिलाल वानी को एनआईए हिरासत के दौरान अपने वकील से मिलने की इजाजत मिल गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कस्टडी के दौरान हर दूसरे दिन शाम 5 से 6 के बीच 20 मिनट तक आतंकी अपने वकील से मुलाकात कर सकता है।
बता दें कि संदिग्ध आतंकी जसीर बिलाल वानी ने हिरासत के दौरान NIA हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने की इजाजत कोर्ट से मांगी थी। उसने कोर्ट में इसके लिए अर्जी दायर की थी। NIA का दावा है कि जसीर बिलाल आतंकी उमर-उन-नबी का सक्रिय सहयोगी है। संदिग्ध आतंकी जसीर कश्मीर के काज़ीगुंड, अनंतनाग का रहने वाला है। NIA ने 17 नवंबर को जसीर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। उसे 18 नवंबर को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया था। तभी से NIA जसीर से दिल्ली ब्लास्ट और उमर को लेकर पूछताछ कर रही है।

