सुप्रीम कोर्ट का फैसला- कुत्ते के काटने पर देना होगा भारी जुर्माना, डॉग लवर्स की भी तय होगी ज़िम्मेदारी 

नई दिल्ली, 13 जनवरी (PTI) - सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह राज्यों से कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए भारी मुआवज़ा देने को कहेगा, क्योंकि उसने पिछले पांच सालों से आवारा जानवरों पर नियम लागू न होने पर चिंता जताई है।

जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा कि डॉग लवर्स और उन्हें खाना खिलाने वालों को भी कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए 'ज़िम्मेदार' और 'जवाबदेह' ठहराया जाएगा। जस्टिस नाथ ने कहा, 'बच्चों या बुज़ुर्गों को हर कुत्ते के काटने, मौत या चोट लगने पर, हम राज्य सरकारों से भारी मुआवज़ा देने को कहने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले पांच सालों में नियमों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया है। साथ ही, इन आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी। अगर आप इन जानवरों से इतना प्यार करते हैं, तो आप उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते।' ये कुत्ते घूमते रहते हैं, लोगों को काटते और डराते रहते हैं।''

जस्टिस मेहता ने जस्टिस नाथ की बातों से सहमति जताई और कहा कि जब कुत्ते बच्चों पर हमला करते हैं, तो किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? उस ऑर्गनाइज़ेशन को जो उन्हें खाना खिला रहा है। आप चाहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से अपनी आँखें बंद कर लें।'' टॉप कोर्ट अपने 7 नवंबर, 2025 के ऑर्डर में बदलाव की मांग करने वाली कई पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अथॉरिटीज़ को इन आवारा जानवरों को इंस्टीट्यूशनल एरिया और सड़कों से हटाने का निर्देश दिया गया था।

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