Uttarakhand: बदरी-केदार क्यूआर कोड प्रकरण में फैसला
उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने बदरी-केदार धाम क्यूआर कोड प्रकरण की सुनवाई में फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी मामले का न्यायालय से संबंधित होना सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने में बाधक नहीं है। आयोग ने बदरीनाथ कोतवाली के लोक सूचना अधिकारी को चेतावनी दी कि भविष्य में न्यायालय का हवाला देकर सूचना देने से इन्कार न किया जाए।
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