चंडीगढ़ के सोनू शाह मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई समेत पांच आरोपी बरी, तीन आरोपी 

चंडीगढ़, 19 फरवरी (माहना, मारकंडा) – सात साल पुराने बहुचर्चित राजवीर सिंह उर्फ ​​सोनू शाह मर्डर केस में एक अहम फैसले में चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सबूतों के अभाव में लॉरेंस बिश्नोई समेत पांच आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों को मर्डर का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपियों को 20 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
कोर्ट द्वारा बरी किए गए आरोपियों में लॉरेंस बिश्नोई, धर्मिंदर सिंह, अभिषेक उर्फ ​​बंटी, राजू बसोदी और दीपक रंगा के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही शुभम उर्फ ​​बिगनी, मंजीत उर्फ ​​मोटा और राजन उर्फ ​​जाट को कोर्ट ने मर्डर का दोषी ठहराया है। ये सभी आरोपी अभी चंडीगढ़, दिल्ली, अंबाला और गुजरात की अलग-अलग जेलों में बंद हैं।

गौरतलब है कि 28 सितंबर 2019 को प्रॉपर्टी डीलर राजवीर सिंह उर्फ ​​सोनू शाह की बुडेल गांव में उनके ऑफिस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने ऑफिस में घुसकर करीब 14 राउंड फायरिंग की, जिससे सोनू शाह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी जोगिंदर सिंह और परमिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वॉइस मैसेज भी वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर बिश्नोई गैंग की तरफ से राजू बसोदी ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की और जांच में पता चला कि जेल में बैठे गैंग नेटवर्क के जरिए हत्या की प्लानिंग की गई थी।

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